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कार्यक्रम स्थल पर होगी एक पृथक आइलसोलेशन कक्ष की व्यवस्था

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आजमगढ़। दुर्गा पूजा पर शासन द्वारा गाइड लाइन जारी करने के बाद सोमवार को डीएम राजेश कुमार द्वारा भी जनपद में इसके आयोजन को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा की गाइड लाइन जारी होने के बाद पूजा समितियों अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने वताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मुख्यत: त्योहारों जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय हैं। जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक आयोजन, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, प्रतिमा विसर्जन जैसी गतिविधियों संचालित होती हैं। जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह जुटने की संभावना रहती है। ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में दिशा निर्देशों को उप्र शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। प्रत्येक गतिविधियों के संचालन की पूर्व योजना सभी संबंधित संगठन के साथ मिलकर तैयार की जाएंगी। कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन जैसे फेसकवर्स, मास्क, हैैंड सैनिटाइजर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वालंटियर्स की तैनाती की जाएगी। डीएम ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाएगी। यह कार्यक्रम आयोजकों, प्रबंधकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा।
जहां मिलेगा पॉजिटिव व्यक्ति उसे किया जाएगा विसंक्रमित
कार्यक्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त पाये जाने पर, जबतक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न हो जाए, तब तक आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष की व्यवस्था होगी। जहां पर पाजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जाएगा। साथ ही उसकी कांटैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी।
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खाली स्थानों पर होगी मूर्ति की स्थापना
मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक लेकिन खाली स्थान पर की जाएगी। उनका आकार छोटा रखा जाएगा तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रहेंगे। चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति या ताजिया नहीं रखी जाएगी। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उस क्षेत्र से संबंधित इंसीडेंट कमाण्डर, एसडीएम तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी आयोजन समितियों से विचार विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्रवाई करेंगे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहेंगे।
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