आजमगढ़। एक आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने दारोगा समेत तीन के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया। गुरुवार को यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परमेंद्र कुमार ने दिया। घटना तहबरपुर थाना के बेलवा विशुनपुर गांव की है।
मुकदमे के अनुसार बेलवा विशुनपुर गांव के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी के पुत्र अधिवक्ता जयप्रकाश पाण्डेय ने 25 जून 2009 को दारोगा रामकृष्ण ओझा और अधिवक्ता के पड़ोसी त्रिभुवन पाण्डेय और अभिषेक के विरुद्ध भादवि की धारा 452, 323, 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किए जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना-पत्र के अनुसार घटना के दिन विपक्षी परिवादी की सहन की जमीन में जबरन खिड़की खोलने का प्रयास कर रहे थे। परिवादी ने मना किया। बाद में अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में पीडि़त अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। तलब किए जाने के आदेश के बाद भी हाजिर न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दारोगा समेत तीनों आरोपियों के विरुद्ध यह आदेश पारित किया।