आजमगढ़। ठेकमा स्थित बीयर की दुकान पर विक्रेता द्वारा बोतल/ केन पर निर्धारित मूल्य से 20 रुपये अधिक लेने, दुकान पर स्टाक और बिक्री रजिस्टर, एमएल 36 पासेज नहीं पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट रणवीर प्रसाद ने उक्त दुकान का अनुज्ञापन निलंबित कर दिया। साथ ही उक्त दुकान के अनुज्ञापी मनोज सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है।
बता दें कि 16 अगस्त2014 को लालगंज क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक आरके सिंह ने ठेकमा स्थित उक्त बीयर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण से पूर्व उक्त दुकान से बीयर की खरीदारी कराए जाने पर विक्रेता द्वारा हर बोतल और केन पर 20-20 रुपए अधिक लिया गया। इसके अलावा निरीक्षण के समय दुकान पर स्टाक और बिक्री रजिस्टर और एफएल 36 पासेज भी नहीं पाया गया जो बीयर दुकान के लाइसेंस शर्तों के पैरा-पांच और सात का उल्लंघन है। जिला मजिस्ट्रेट ने दुकान के अनुज्ञापी को आगाह किया है कि यदि निर्धारित समय के अंतर्गत उसका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका अनुज्ञापन निरस्त करते हुए जमा लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि राज्यसात कर ली जाएगी।