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सिनेमाहाल में राष्ट्रगान के दौरान विकलांगों को मिलेगी छूट

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आजमगढ़। एक दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिनेमाहालों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब 10 जनवरी को आए कोर्ट के आदेश के तहत इस दौरान विकलांगों को राष्ट्रगान के दौरान छूट देने का निर्देश प्रमुख सचिव की ओर से डीएम को दिए गए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाना भी अनिवार्य था। इसी क्रम में कोर्ट ने 10 जनवरी 2018 को आदेश कर स्पष्ट किया कि इस दौरान विकलांगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना होगा। कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए भी अपने आदेश को स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव राजीव कुमार ने 28 अप्रैल को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का पालन कराया जाए। आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी की ओर से सभी सिनेमाहाल स्वामियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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