आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी राम बचन निवासी जमुहाई, सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि नौ माह के कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण थाना बरदह से जुड़ा है। 22 जुलाई 1988 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मदन लाल द्वारा आरोपी राम बचन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसने संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के अपराध कारित किए। इस आधार पर थाना बरदह में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया। इस आधार पर बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट संख्या-6 संतोष कुमार यादव आजमगढ़ द्वारा उक्त सजा सुनाई गई।