फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी की हत्या करने वाले को उम्र कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। पत्नी की हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई। घटना रौनापार थाना क्षेत्र के एकवन डांड़ गांव की है।
विज्ञापन

इस मामले में मृतका के पिता गोरखपुर जिले के गोला बाजार थाना कस्बा निवासी नवी रसूल पुत्र खैरुल्लाह ने मुकदमा दर्ज कराया था। नवी रसूल की पुत्री अख्तरी खातून की शादी वर्ष 2004 में एकवन डांड़ गांव निवासी अब्दुल शाहबान पुत्र अब्दुल सत्तार के साथ हुई थी। अब्दुल शाहबान की गरीबी को देखते हुए नवी रसूल ने अपने दामाद की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दुकान खोलने में मदद की थी। सबकुछ ठीकठाक चल रहा था कि इसीबीच अब्दुल शाहबान को जुआ खेलने की लत पड़ गई। जिसको लेकर पत्नी अख्तरी खातून अक्सर टोकती थी। जिसको लेकर विवाद भी होने लगा था। इसी के चलते 23 फरवरी 2013 की रात अब्दुल शाहबान ने अपनी पत्नी अख्तरी खातून की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में रौनापार थाने की पुलिस ने अब्दुल शाहबान के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव ने मोहम्मद सलाम, जावेद अहमद, मुनीर समेत कुल आठ गवाहों को अदालत में बतौर साक्ष्य पेश किया और तथ्यों को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्यारोपी अब्दुल शाहबान को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए इस सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें