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बिना इजाजत नहीं लगा सकेंगे घरों पर पार्टी का झंडा

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आजमगढ़। चुनाव आयोग ने आम लोगों के लिए चुनाव के दौरान कुछ नियम तय किए हैं। इसके अनुसार कोई भी अपने घर पर बिना पार्टी के क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के उसका झंडा नहीं लगा सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना और एक साल की जेल भी हो सकती है।
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प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का हिसाब करने के लिए चुनाव आयोग काफी सतर्कता बरत रहा है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी गाइड लाइन जारी की है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का झंडा बिना उसकी सहमति के अपने घर पर नहीं लगा सकता है। ऐसा करने के लिए उसे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों या प्रत्याशी से अनुमति लेनी होगी क्योंकि नामांकन से पूर्व इस तरह से किसी पार्टी का झंडा लगाने पर उसका खर्च पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं, नामांकन के बाद इसका खर्च सीधे प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। वहीं अगर प्रत्याशी किसी के मकान पर अपने होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाता है तो उसे भी मकान मालिक की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के ऐसा करता है तो उसके लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना और एक साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं और उसका झंडा लगाने से पहले पार्टी से सहमति जरूर प्राप्त कर लें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि आयोग की ओर से यह निर्देश जारी किया है अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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