आजमगढ़। उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति, 2025 को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में बस अड्डों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इस नीति के अंतर्गत वे निजी निवेशक आवेदन के पात्र होंगे जिनके पास नगर पालिका सीमा क्षेत्र से पांच किलोमीटर के भीतर, न्यूनतम दो एकड़ भूमि हो और वह भूमि सात मीटर से अधिक चौड़ी सड़क से सटी हो। नई नीति के तहत बनने वाले बस अड्डे का 70 प्रतिशत क्षेत्र खुला रहेगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत हिस्से में यात्री सुविधा केंद्र, शौचालय, पेयजल, जलपान गृह, सुरक्षा व प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य अवस्थापना सुविधाएं 24 गणे 7 उपलब्ध कराई जाएंगी। एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि इच्छुक निवेशक अपना आवेदन आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही नीति या आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।