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20 बदमाशों के 15 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

Wed, 06 Sep 2017 12:01 AM IST
आजमगढ़/ब्यूरो, अमर उजाला
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मौके पर मिली अपराधियों की बाइक
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आजमगढ़। । सीएम के निर्देश पर पुलिस अपराधियों सख्ती बरत रही है। इसके चलते जहां ताबड़तोड़ दो एनकाउंटर करके अपराधियों के विरुद्ध खुली जंग छेड़ दी है। वहीं 20 चिन्हित अपराधियों की 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर उनकी कमर तोड़ने जा रही है। इन अपराधियों के संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
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जल्द ही डीएम के निर्देश पर उसे कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर देगी। चिन्हित अपराधियों में सभी गैंगेस्टर की धारा में निरुद्ध और वर्तमान समय में जेल की हवा खा रहे हैं।
 
जिन अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। उसमें मुबारकपुर थाना क्षेत्र के केरवा गांव निवासी शराब माफिया मुलायम यादव उर्फ सुरेंद्र, इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मुन्ना राजभर, तरवां थाना क्षेत्र का रहने वाला गांजा व्यवसाई विजयी यादव, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला शराब माफिया और ग्राम प्रधान गनिका यादव आदि शामिल हैं।
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पुलिस सूत्रों की मानें तो यह सभी बदमाश अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर उसके जरिए काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किए हैं। इनके पास लग्जरी वाहन, कई मंजिलों का भवन, लाखों रुपये की जमीन, शहर में बंगला आदि है। जिले के अलावा अन्य बड़े शहरों में भी इनकी अच्छीखासी संपत्ति है। पुलिस की सूची में जिन अपराधियों को शामिल किया गया है। उनमें से कई राजनीति हस्तियों के भी चहेते हैं।

गैंगेस्टर एक्ट में पाबंद करीब 20 से अधिक बदमाशों की 15 करोड़ से अधिक की संपत्ती कुर्क की जाएगी। इनके संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर रिपोर्ट तैयार की जा रही। जल्द ही कार्रवाई के लिए डीएम को भेज दी जाएगी। - अजय कुमार साहनी, एसपी  

गैंगेस्टर एक्ट में पाबंद अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा एसपी से मांगा गया है। रिपोर्ट मिलते ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। - चंद्रभूषण सिंह, जिलाधिकारी


इस नियम के तहत कुर्क होगी संपत्ती
पुलिस के मुताबिक लूट, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य घटनाओं को अंजाम देकर समाज में भय फैलाने वाले अपना गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के अलावा शराब, गांजा आदि की तस्करी करने वाले बदमाशों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत उन्हें पाबंद किया जाता है।

ऐसे अपराधियों की पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध के दौरान अर्जित की गई संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (ए) के तहत अपराधी की संपत्ती कुर्क की जाती है। एसपी की तरफ से इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। डीएम के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई करेगी। 
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