आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए आयोग द्वारा 16 पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है। इनमें से किसी एक के सहारे कोई भी व्यक्ति नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकता है। इनमें से अगर किसी के पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता है।
इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों केे जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और राशन कार्ड में से किसी का मतदान के समय मतदाता के पास होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध है तो उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए काफी है। लेकिन शर्त यह है कि सभी सदस्यों को मतदान के लिए एक साथ आना होगा।