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एक जिला एक उत्पाद में करें आवेदन, मिलेगा अनुदान सहित ऋण

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आजमगढ़। शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की ओर से एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए सहायता योजना संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने बताया कि 25 लाख तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत और अधिकतम 6.25 लाख तक होगी। 25 से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख या परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक होगी। 50 से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख या परियोजना लागत की 10 प्रतिशत होगी। 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख तक होगी। अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी का स्वयं का अंशदान पांच प्रतिशत होगा। आवेदक 18 वर्ष का और शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से किया जाना है। डीएम की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी लाभार्थी का चयन कर पत्रावली संबंधित बैंक शाखाओं को भेजेगी। वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 28 जनवरी तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में अपना फार्म जमा कर सकते हैं।
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युवा बेरोजगारों को मिलेगा ऋण
आजमगढ़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों को भी ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जाएगा। ये दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को लागत का 10 प्रतिशत औप अनुसूचित जाति, जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को पांचडप्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद में वरीयता दी जाएगी। आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में 28 जनवरी तक जमा किया जा सकता है।
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