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शहर कोतवाल और विवेचक को नोटिस, 12 को तलब

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आजमगढ़। अलग-अलग दो मामलों में आदेश का पालन न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने शहर कोतवाल और एक विवेचक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया की धारा 349 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
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शहर कोतवाली थाना से पहला मामला मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है। जिसमें अदालत ने शहर थाना कोतवाली प्रभारी से सरकार बनाम अशोक सोनकर और आफताब बनाम शादाब आदि के मामले में आख्या मांगी थी। अदालत के बार-बार आदेश किए जाने के बाद भी इस मामले में आख्या नहीं आने पर ौअदालत गंभीर रुख अपनाते हुए कोतवाली प्रभारी को 12 मार्च को अदालत ने तलब किया है। ऐसा नहीं किए जाने पर अदालत धारा 349 की कार्रवाई करने को विवश होगी। दूसरा मामला भी शहर थाना कोतवाली से संबंधित है। अपराध संख्या 17/18 में कोतवाली थाना के विवेचक द्वारा आख्या न प्रस्तुत करने पर अदालत ने इस मुकदमें के विवेचक को भी 12 मार्च को व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। ऐसा न करने पर इस मुकदमे के विवेचक के विरुद्ध भी धारा 349 के तहत अदालती कार्रवाई की जाएगी।
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