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दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई आठ वर्ष की कैद

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आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश सर्वेश चंद्र पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आठ वर्ष की कैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्राप्त अर्थदंड की धनराशि से पीड़िता को दिया जाएगा।
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इस मामले में पीड़िता की मां ने 27 फरवरी 2014 को स्थानीय थाना बाजार निवासी दुष्कर्मी युवक आसिफ पुत्र इसरार के विरुद्ध पवई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में आरोप है कि कक्षा सात में पढ़ने वाली उसकी 12वर्षीय पुत्री घटना की शाम लगभग तीन बजे अपने खेत में घास काट रही थी। अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ दुराचार किया। इस मामले में पवई थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव और मंजेस यादव ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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