आजमगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार वर्मा की अदालत ने बुधवार को हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं किए जाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जब कि इसी मामले का एक अन्य आरोपी मित्तू के हाजिर न होने पर अदालत ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट और उसके जमानतदारों को नोटिस जारी किया है।
सरायमीर थाना क्षेत्र के शेरवां गांव निवासी शाहिद पुत्र इस्लाम ने एक सितंबर 2010 को स्थानीय थाने में तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि घटना की सुबह लगभग आठ बजे उसका भांजा जीरावन पुत्र अजीर्जुरहमान अपने साथी अदनान, जीशान, अर्शलान आदि के साथ मछली मारने कुंवर नदी जा रहा था। रास्ते में रेलवे लाइन पार करने के बाद सड़क पर ट्राली रिक्शा खड़ा था। जिसको जीरावन और उसके साथियों ने किनारे कर दिया। इसी को लेकर समीप के मुसहर बस्ती के लोग नाराज हो गए। खिचड़ू, चैतू पुत्रगण झपसू और जिला मऊ, थाना-रानीपुर क्षेत्र के खुरहट बाजार निवासी मित्तू पुत्र कंता ने जीरावन के ऊपर बल्लम और रम्मा से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।ं सरायमीर थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने इस मुकदमे के वादी समेत कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।