आजमगढ़। मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा लिए गए जांच नमूने फेल हो गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने इस मामले में नौ लोगों पर 92 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य विभाग की टीम द्वारा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाफिज में महाराजगंज के महाजीत निवासी सुनील यादव से दूध का नमूना लिया गया था। जो जांच में फेल हो गया। इन पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया। गंभीरपुर के रामसंभार से भी टीम ने दूध का नमूना लिया था। जो जांच में फेल हो गया। इस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सिधारी थाना क्षेत्र के बिहरोजपुर निवासी रोशन से भी टीम ने दूध का नमूना लिया था जो जांच में फेल हो गया। इस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊदपुर निवासी मनोज गुप्ता से खोया का नमूना लिया। जांच में नमूना फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने इस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुबारकपुर के बड़ी एजेंटी निवासी नासिरुद्दीन से टीम ने दूूध का नमूना लिया था। इसके फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 12 हजार का जुर्माना लगाया। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिश्रपुर लाटघाट निवासी दयांशकर के मिठाई की दुकान से टीम ने मिल्क केक का नमूना लिया था। फेल होने पर 12 हजार का जुर्माना लगाया गया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मोरचा मुजफ्फरपुर गांव निवासी रमेश यादव से टीम ने दूध का नमूना लिया जो फेल हो गया। इस पर पांच हजार का जुर्माना लगा। मेंहनगर थाना क्षेत्र के प्रदीप यादव से टीम ने दूध का नमूना लिया था। जिसके जांच में फेल होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं खोया विक्रेता ज्ञानेंद्र कुमार की दुकान से टीम ने खोया का नमूना लिया था। जो जांच में फेल हो गया। इस पर एडीएम कोर्ट नेश्री बाला जी डेयरी प्रोडक्ट के प्रोपराइटर हेमेंद्र सिंह पर तीन हजार और विक्रेता ज्ञानेंद्र कुमार पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मिलावट की पुष्टी होने के बाद 94 विक्रेताओं पर लगाया गया 10.79 लाख रुपये का जुर्माना जमा नहीं करने पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने आरसी जारी कर वसूली के निर्देश दिए हैं। इससे मिलाटखोरों में हड़कंप मचा है।