आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को परिवहन निगम की बस से कुचलकर एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में आरोपित ड्राइवर को दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही कुल साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुड़ी गांव रोड की है।
इस मामले में जिला मऊ, थाना बाजार मोहम्मदाबाद निवासी राम प्रवेश पुत्र बेचन चौहान ने 16 मई 1989 को मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लिखित तहरीर में उसने बताया कि घटना के दिन जनपद मऊ, थाना मोहम्मदाबाद के माहपुर करहां निवासी रामराज अपनी मोटर साइकिल से आजमगढ़ आ रहे थे। जमुड़ी के पास बलिया डिपो की बस संख्या-यूजीबी 193 तेज गति से आई और रामराज को कुचल दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में मुबारकपुर थाना पुलिस ने विवेचना कर सिधारी थाना के सिटिकपुर निवासी टिलठू पुत्र रामरुप यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे के वादी राम प्रवेश समेत कुल आठ गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपित ड्राइवर टिलठू को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।