आजमगढ़। धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति के बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने के लिए कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने 171 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतरवा दिया है। यहां लाउडस्पीकर बजने को लेकर गंभीर विवाद चल रहा था। 640 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रबंधतंत्र की तरफ से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन विरोध के चलते अनुमति नहीं दी गई। इन मामलों की संबंधित थानों को रिपोर्ट भेजकर दोबारा आख्या मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद करीब 1800 धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर निर्धारित समय पर बजाने की अनुमति प्रदान कर दी गई।
सर्वोच्च अदालत ने सभी धार्मिक स्थलों पर बगैर परमिशन लाउडस्पीकर न बजाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्धारित कर दिया गया कि जो भी लाउडस्पीकर बजेंगे। वह सुबह छह से रात दस बजे तक ही बज सकेंगे। कोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की पहचान करवाई। पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों को मुताबिक पूरे जिले में कुल 2611 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बज रहा था। इसमें से 1800 स्थलों पर निर्धारित समय के भीतर अस्थाई रूप से लाउडस्पीकर बजाने का आदेश दे दिया गया। 640 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विरोध किया गया था। इसकी वजह से संबंधित थाने को दोबारा जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया गया है। 171 धार्मिक स्थलों पर विवाद के चलते धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया है।
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विवाद के चलते 171 धार्मिक स्थलों पर लगा लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया है। 1800 लोगों को निर्धारित समय पर लाउडर बजाने का परमिशन दिया गया है। 640 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति पर शिकायत के चलते संबंधित थाने से दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। - नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी ग्रामीण