अयोध्या। दो लोगों को छह माह के लिए तड़ीपार करने के सुल्तानपुर के जिलाधिकारी के आदेश को कमिश्नर अयोध्या गौरव दयाल ने स्थगित कर दिया है। आयुक्त अयोध्या के न्यायालय में की गई अपील के अनुसार जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज क्षेत्र के सिरवारा गांव निवासी दो सगे भाई सिराज अहमद व मेराज अहमद जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं।
रवींद्र कुमार पाठक व सुरेंद्र कुमार पाठक ने सुल्तानपुर शहर में एक जमीन का सौदा तय कराया। बैनामा होने के बाद जमीन के बाबत सही जानकारी हुई कि वह जमीन किसी और की है। रवींद्र कुमार पाठक ने अपने नौकर छोटेलाल को खड़ा कराकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराया है। जब सिराज अहमद ने जमीन में लगे पैसे को मांगना शुरू किया तो वर्ष 2018 में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और पैसा न वापस करना पड़े इसलिए सिराज व मेराज अहमद को पुलिस से मिलीभगत करके आरोपी बना दिया गया। इसी मुकदमा के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही करते हुए 15 मार्च 2025 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर की अदालत ने सिराज अहमद व मेराज अहमद को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया।
आयुक्त की कोर्ट ने अपील दाखिल करने वाले सिराज अहमद व मेराज अहमद को अभ्यस्त अपराधी न मानते हुए जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित किया। साथ ही अपील दाखिल करने वाले दोनों भाइयों को हर माह की 15 तारीख को थाना गोसाईगंज में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। अपील में सुनवाई व आपत्ति दाखिल करने के लिए 14 मई की तिथि नियत की गई है।