अयोध्या। शहर के दालमंडी स्थित सुनहरी मस्जिद के विवाद का मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मस्जिद के सचिव फिरोज हुसैन की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मस्जिद को हड़पने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सीजेएम की अदालत ने फिरोज हुसैन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
अब सचिव ने सीजेएम के खारिज किए गए प्रार्थना पत्र के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रमुख सचिव गृह व एहसान महमूद सहित सात लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है। बताया गया कि
मस्जिद को शिया समुदाय की बहू बेगम ने इबादत के लिए बनवाया था। एहसान महमूद ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाली व फर्जी कागजातों के आधार पर सुन्नी वक्फ बोर्ड में उक्त मस्जिद का नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थना पत्र में सुन्नी संप्रदाय के सात लोगों पर शिया संप्रदाय की सुनहरी मस्जिद को हड़पने का आरोप लगाया गया है। (संवाद)