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Ayodhya News: युवक का अपहरण कर पीटने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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अयोध्या। मामूली कहासुनी के बाद देवकाली पुलिस चौकी क्षेत्र के एक होमस्टे से युवक का अपहरण करके उसकी पिटाई करने के आरोपी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने यह आदेश पारित किया है।
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एडीजीसी फौजदारी ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी मनबढ़ व दबंग स्वभाव का है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध किया है। सह आरोपी मुकेश यादव व गब्बर की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी अमूल यादव की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवनगर निवासी अनुज यादव से 19 जुलाई की शाम शिवा कसौधन से कहासुनी हो गई। अनुज कृष्णानगर निवासी अपने मित्र के होमस्टे में चला आया। 20 जुलाई की सुबह गब्बर, डाबर, अभि अग्रहरि, आकाश बदमाश, सोनू, मुकेश, अरुण, सिद्धार्थ व विवेक ने होमस्टे आकर अनुज की पिटाई की। उसे घसीटकर गाड़ी में लाद लिया। उसे मरा हुआ समझकर स्टेडियम के पीछे नहर के पास फेंक दिया। होमस्टे में लगे सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की गई थी।
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