अयोध्या। सुल्तानपुर जेल में निरुद्ध रहते हुए भट्ठा मालिक राहुल पांडेय से 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने के दोषी करार अभियुक्त निहाल खान उर्फ अफजल को साढ़े छह साल के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा। यह फैसला अपर सिविल जज (सी डि) तृतीय/ एसीजेएम रंजिनी शुक्ला ने अभियुक्त निहाल खान को जेल से तलब कर भरी अदालत में सुनाया है।
अभियुक्त निहाल खान छह साल पांच माह की अवधि जेल में बिता चुका है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अंबेडकर नगर जिले के हरिपुर जगदीश पुर निवासी राहुल पांडेय थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के रामनगर में लक्ष्मी बिक्र फील्ड के नाम से भट्ठा चलाते थे। 16 जनवरी 2019 की शाम सात बजे दो लोग मोटर साइकिल से भट्ठे पर आए।
इसके बाद चार राउंड फायर करते हुए भाग गए। राहुल की तहरीर पर थाना कोतवाली बीकापुर में रवि सिंह, खान भाई, छोटे पंडित व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व अभियुक्त निहाल खान उर्फ अफजल की ओर से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर छह वर्ष छह माह के कारावास की सजा से दंडित किया। (संवाद)