अयोध्या। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत से अभियुक्त प्रभात कृष्ण वर्मा को पांच साल के कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मोहिन्दर कुमार ने अभियुक्त बब्लू को न्यायालय तलब कर दोष सिद्ध करने के बाद शनिवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 7 सितंबर 2010 को थाना महाराजगंज के प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा क्षेत्र में दरोगा मैनुद्दीन बैग सहित पुलिस बल के साथ अगस्त पर निकले थे। जानकारी मिली कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र के बन घुसरा सरैया गांव निवासी दिलीप वर्मा पुत्र रामपाल कई सदस्यों के साथ लुटेरों का सक्रिय गिरोह बनाया है।
इस गिरोह में थाना गोसाईगंज क्षेत्र के देवरा दाउदपुर निवासी शफीक अंसारी, रामगंज निवासी अष्ट कुमार, महाराज गंज थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी अनंत राम यादव , ग्राम चंदनपुर रौव्वा निवासी प्रभात कृष्ण वर्मा शामिल हैं।
गैंग लीडर दिलीप वर्मा के साथ मिलकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जनता से मार पीट, छिनैती, लूट ,चोरी की घटनाएं करते हैं। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा की जुबानी सूचना पर प्रभात कृष्ण वर्मा सहित 5 के विरुद्ध गैंग बनाकर अपराध करने का मुकदमा दर्ज हुआ।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए। अभियुक्त प्रभात कृष्ण वर्मा के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलगकर कोर्ट में सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व वादी मुकदमा दिनेश चंद्र मिश्रा के बयान के आधार पर अभियुक्त प्रभात कृष्ण वर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए गई अवधि को सुनाई गई सजा की अवधि में समाहित करने का भी आदेश दिया है।