अयोध्या। एसडीएम बीकापुर की अदालत में सौ रुपये न देने पर दलित युवक से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालीगलौज करने व धक्के देकर कोर्ट से निकालने के मामले में पेशकार समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दीपक यादव ने कोतवाली बीकापुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों में एसडीएम के पेशकार पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी राजू तिवारी और प्रेम चंद शामिल हैं।
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के रहेट गांव निवासी अनिल कुमार रावत का मुकदमा एसडीएम बीकापुर की अदालत में चल रहा है। अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में अनिल ने बताया कि 13 मई 2026 को वह मुकदमे की पैरवी के लिए सुबह करीब 10:30 बजे कोर्ट पहुंचे थे।
पत्रावली के बारे में पूछने पर पेशकार और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर सौ रुपये मांगे। रुपये नहीं देने पर उन्हें दो घंटे बाद आने को कहा गया। अनिल के मुताबिक, दोपहर 12:35 बजे दोबारा कोर्ट पहुंचने पर फिर रुपये मांगे गए।
रकम देने से मना करने पर तीनों ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। घटना में उन्हें चोट भी आई। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर एसडीएम से कहकर पत्रावली खारिज कराने की धमकी दी। (संवाद)