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Auraiya News: 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से भी कर सकेंगे मतदान

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बेला। सोमवार को मतदान का दिन है। हर मतदाता मतदान कर सके इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 विकल्प पहचान पत्र को मंजूरी दी है। इनके आधार पर भी हर मतदाता संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेगा।
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अगर किसी मतदाता के पास पर्ची नहीं पहुंची है तो उसे वोट डालने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए वोट डालने जाते समय मतदाता को अपने साथ दिए गए विकल्पों में से कोई भी एक पहचान पत्र ऐसा साथ में लेकर जाना होगा जिसमें उसकी फोटो लगी हो। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित विकल्पों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग जन प्रमाणपत्र को मतदान के समय मतदान अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी।

मतदान के समय पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर पीने का पानी, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, लंबी लाइन होने पर बैठने की व्यवस्था, दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप व वॉलिंटियर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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