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Auraiya News: दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक पर कल होगा फैसला

Mon, 17 Aug 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय में 19 अगस्त को चर्चित दोहरे हत्याकांड से संबंधित मुकदमों का फैसला आएगा। जिसमें सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक व उनके साथ छह साल पांच माह से जेल काट रहे 11 आरोपियों को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। विशेष एमपीएमएलए कोर्ट विनय प्रकाश सिंह इस अहम मुकदमे का निर्णय सुनाएंगे।
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मोहल्ला नारायनपुर में 15 मार्च 2020 को मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने 16 मार्च को पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष पाठक पूर्व ब्लॉक प्रमुख, रामू पाठक, उनके सरकारी गनर अवनीश प्रताप सिंह के अलावा कुलदीप अवस्थी उर्फ पप्पू, विकल्प उर्फ चैनू अवस्थी, भागवताचार्य राजेश शुक्ला, आशीष दुबे, शिवम अवस्थी, रविंद्र उर्फ लल्ला चौबे व एक बाल अपचारी को हत्याकांड का दोषी माना और उन्हें जेल में निरुद्ध कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
इस मामले में केवल सरकारी गनर अवनीश प्रताप सिंह को ही जमानत मिल सकी थी। शेष आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ 26 जून 2020 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गनर के अलावा सभी को 24 मार्च 2026 को दोषी मानकर कोर्ट ने दंडित किया था। कमलेश पाठक को छह साल की कैद एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई थी। शेष आठ को पांच साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो कि वह जेल में रहकर सजा काट चुके हैं।
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विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में दोहरे हत्याकांड, पुलिस की ओर से लिखाए गए हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट के मामले में विचरण चल रहा था। बहस के बाद इन सभी की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने निर्णय की तिथि 19 अगस्त तय कर दी थी। हालांकि कमलेश पाठक पर प्रशासन ने सात जनवरी को दोबारा गैंगस्टर का मामला दर्ज कर नौ मार्च को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। उन पर जेल में रहकर रंगदारी वसूलने, फर्जी लिखापढ़ी कराने व गैंगस्टर के मामले में लंबित रहेंगे। इसे लेकर पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। फिलहाल अभियोजन व बचाव पक्ष की निगाहें फैसले पर टिकी है।
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मुठभेड़ के आरोपी की जमानत मंजूर
औरैया। कोतवाली बिधूना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए मैनपुरी स्थित बेवर थाना क्षेत्र के गांव धनकरी के आरोपी अकरम अली की जमानत अर्जी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने मंजूर कर ली है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
एक जुलाई को पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें मोमिन, नंदू उर्फ रौरू, अमन संधू, अकरम अली, इमरान खान और रोहित राठौर को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। (संवाद)

चाकू से हमले के आरोपी की याचिका खारिज
औरैया। बेला थाना क्षेत्र में घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अंकित अग्निहोत्री की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने खारिज कर दी है। 16 मई 2026 को आरोपी सुबह करीब चार बजे पड़ोसी दिनेश यादव के घर में घुसा और जान से मारने की नीयत से उनके पेट पर चाकू से वार कर दिया। (संवाद)

छात्रा का वीडियो बनाने के आरोपी को जमानत
औरैया। बिधूना कोतवाली क्षेत्र में स्कूल में छात्रा का वीडियो बनाने और विरोध करने पर उसको पीटने के मामले में आरोपी राजीव कश्यप को विशेष न्यायालय से जमानत मिल गई है। पीठासीन अधिकारी विकास गोस्वामी की अदालत ने तथ्यों और हालात को देखते हुए आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला बिधूना के चंद्रपुर रोड स्थित स्कूल का है। वादिनी ने आरोप लगाया था कि स्कूल में बेटी के डांस कार्यक्रम में गांव के राजीव कश्यप ने उसका वीडियो बनाया था। विरोध करने पर छात्रा को देख लेने की धमकी देने के साथ ही थप्पड़ जड़े थे। (संवाद)
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