औरैया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों सद्दाम अली व मचलू को पांच साल की सजा सुनाई है।
यह वारदात थाना सहायल क्षेत्र में सात साल पहले हुई थी। कोर्ट ने दोनों पर साढ़े पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने छेड़छाड़ के आरोप में 17 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मां के अनुसार 17 दिसंबर को उसकी नाबालिग बेटी घर के पास लगे सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान गांव का सद्दाम अली वहां पहुंचा और बेटी को पकड़ लिया। उसका साथी मचलू भी वहां आ गया। दोनों किशोरी को कमरे में ले गए और छेड़छाड़ की। बेटी के चिल्लाने पर परिवार के लोग पहुंचे। बीच-बचाव में मां के माथे पर चोट लग गई।
थाना पुलिस ने 13 नवंबर 2024 को विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा सुनाने के बाद दोनों दोषियों को इटावा जेल भेज दिया।