औरैया। पॉक्सो अदालत ने किशोरी से छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने आरोपी दुर्वेश यादव को दोषी करार दिया। उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र का है। 16 मार्च 2020 को एक 14 वर्षीय किशोरी खेत से चारा काटकर घर लौट रही थी। बाबूखेड़ा रोड के पास उसकी साइकिल की चेन उतर गई। आरोप है कि गांव देईपुर निवासी दुर्वेश यादव ने किशोरी से छेड़खानी और खींचातानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर राहगीरों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सबूतों और बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को उसके व्ययों और पुनर्वास के लिए दी जाएगी।