औरैया। सहायल थाना क्षेत्र के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि में 50 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।
वारदात 13 जून 2019 की है। थाना पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने बताया कि गांव के विजय कुमार, प्रमोद कुमार व योगेश कुमार उसकी पुश्तैनी जमीन पर दीवार बना रहे थे। इस पर परिवार ने मना किया तो विपक्षियों ने अभद्रता कर मारपीट कर दी। मारपीट में वादी व उसकी मां के शरीर पर चोटें आईं। बीच बचाव में नाबालिग बेटी आई तो हमलावरों ने उसके संग भी मारपीट व छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। मामले में न्यायाधीश मनराज सिंह ने बृहस्पतिवार को तीनों अभियुक्त विजय कुमार, प्रमोद कुमार व योगेश कुमार को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।