औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार तीन दोषियों कल्लू पाठक, सुरेश कुमार दुबे और नीरज सोनी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला साढ़े 13 साल पुराना है। इसमें 24 सितंबर 2011 को तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे को सूचना मिली कि जालौन चौराहे पर तीन व्यक्ति भारी मात्रा में जाली नोटों के साथ खड़े हैं। पुलिस के अनुसार वहां से गिरफ्तार शहर के गोविंद नगर निवासी कल्लू पाठक उर्फ सर्वेश कुमार की जेब से एक हजार रुपये के 1000 नोट व 500-500 रुपये की दो गड्डी मिली।
सुरेश कुमार दुबे के पास से एक हजार रुपये की एक गड्डी बरामद व 500 रुपये की एक गड्डी मिली। नीरज सोनी के पास से 500 रुपये की एक गड्डी बरामद हुई। तीनों ने बताया कि वह यह नोट जिला फरखा पश्चिम बंगाल के एजेंट से खरीद कर लाते हैं। पुलिस ने नोटों का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि सभी नोट नकली हैं।
यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसमें अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोष सिद्ध होने पर तीनों की जेल में बिताई गई अवधि सजा की समयावधि में समायोजित की जाएगी। सजा पाए तीनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।