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Auraiya News: 70 साल की मां की हत्या में बेटे समेत तीन को उम्रकैद

Tue, 05 Aug 2025 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। अछल्दा क्षेत्र के चिमकनी गांव में 10 वर्ष पहले बेटे के अपनी वृद्ध मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
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इस मामले में एससी-एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने बेटे दशरथ सिंह, इटावा निवासी संजीव और चिमकनी निवासी ध्यान सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। बेटे ने किन कारणों से वारदात को अंजाम दिया था, यह स्पष्ट नहीं हो सका।

अछल्दा क्षेत्र के चिमकनी गांव में 17 जुलाई 2015 को 70 वर्षीय राममूर्ति खाना खाकर घर के बाहर चारपाई पर लेटी थीं। सुबह वह चारपाई पर नहीं मिलीं। खोजबीन करने पर उनका शव खेत किनारे मिला था। हत्या के मामले में बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना पाया कि वादी बेटे ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मां की हत्या की थी। इसके बाद शव खेत में खेत किनारे फेंक दिया गया था।
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मामले में वादी बेटे दशरथ सिंह, सहयोगी इटावा के इमलिया का पुरवा निवासी संजीव उर्फ संजू यादव व चिमकनी निवासी राजवीर व ध्यान सिंह के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजवीर की मौत हो गई। ऐसे में तीन के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में चला।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश ने बेटे दशरथ सिंह, सहयोगी संजीव उर्फ संजू यादव व ध्यान सिंह को उम्रकैद की सजा दी। तीनों को जिला कारागार इटावा भेजा गया है। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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