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ारपीट के तीन आरोपियों को तीन वर्ष की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने मारपीट और युवती के कपड़े फाड़ने में दोषी तीन युवकों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 27 जून 2017 की शाम को आरोपियों ने ग्राम अमानपुर में लाठी-डंडे से मारपीट कर कई लोगों को गंभीर रुप से घायल कर दिया था। युवती को खेत में खींचकर उसके कपड़े पाड़ दिए थे। एडीजे प्रथमकांत ने दोषी शिव सिंह, संतोष व मनोज निवासी ग्राम अमानपुर थाना सहायल को तीन-तीन साल के कारावास से दंडित किया है। 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देन को कहा है। (संवाद)
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