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Auraiya News: बहू पर चोरी का आरोप साबित नहीं, पुनरीक्षण याचिका खारिज

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औरैया। बहू और उसके मायके वालों पर घर से सोने-चांदी के जेवर व 1.75 लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाने वाली महिला को सत्र न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दांडिक पुनरीक्षण खारिज करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें परिवाद को प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार न मिलने पर निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने परिवादिनी और उसके गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए तथा आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात कही।
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सदर कोतवाली के गांव जलोखर निवासी सुमन देवी ने कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के गीता नगर बी ब्लॉक निवासी अपनी बहू पूजा और उसके मायके वालों पर घर से सोने-चांदी के जेवर और 1,75,000 रुपये नकद चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया था।
परिवादिनी के बयानों और उसके गवाह सास-ससुर के बयानों में घटना के समय घर पर मौजूदगी समेत अन्य तथ्यों को लेकर भारी मतभेद सामने आए। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने टिप्पणी की कि परिवादिनी की ओर से पेश मौखिक साक्ष्य और बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास हैं। साथ ही आभूषणों और रुपयों से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
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अदालत ने मामला आपसी पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रतीत होने की बात कही। यह मामला सुमन देवी ने अपर सिविल जज के चार अप्रैल 2026 के आदेश के विरोध में सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट स्तर पर प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं, यह देखा जाता है। इस मामले में निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिली। इसके साथ ही पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
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