औरैया। प्रधान पति पर हमले के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले आरोपी पिता-पुत्र ने हाईकोर्ट में पुलिस से बचने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन उसे खारिज कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 12 नामजद समेत 70 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
सदर कोतवाली के गांव क्वोंटरा 13 अगस्त को प्रधान मीरा देवी के पति अखिलेश पांडेय पर बाइक सवार बदमाशों ने चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला कर दिया था। एक आरोपी ने उनका कान तक चबा लिया था। कान चबाने वाले को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। बाद में पुलिस ने प्रधान पति की तहरीर पर नामजद समेत 70 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी। पर पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी।
यहां तक की स्वाॅट टीम भी लगी रही। इसी बीच मुख्य आरोपी मयंक दुबे व उसके पिता गौतम की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इधर, कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराया। इसकी भनक पड़ने पर मुख्य आरोपी ने पहले से चल रहे एक गंभीर मामले में अपने को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहां से उसे इटावा जेल भेज दिया गया।
पुलिस विभाग की माने तो उसके बढ़ते अपराध को देखते हुए इस बार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती थी। कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि उसके सरेंडर करने की जानकारी मिली है। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगी है।