औरैया। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना सहायल क्षेत्र में किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी अरविंद कुमार सक्सेना को पीड़िता पक्ष द्रोही होने के बावजूद 12 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
थाना सहायल में किशोरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि सहायल निवासी अरविंद कुमार सक्सेना ने उसके साथ पहले छेड़छाड़ की। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान किशोरी बयान से मुकर गई थी। अभियोजन व कोर्ट की जिरह से सत्यता सामने आई।
मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
चोरी में तीन आरोपियों को जमानत
औरैया। कुदरकोट थाना क्षेत्र में पांच माह पहले हुई चोरी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी मोमीन, अमन सविता और विकास उर्फ मामा ठाकुर की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। थाना क्षेत्र के गांव चन्हैया के राम औतार ने तीन जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (संवाद)
बहू से दुष्कर्म में ससुर को जमानत
औरैया। थाना दिबियापुर में बहू से दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ससुर को जमानत दे दी। वादिनी ने आरोप लगाया था कि उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। लखनऊ के थाना गुडंबा में शिकायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। आर्य समाज मंदिर, मंधना कानपुर नगर में 26 मई को विवाह हुआ और एक जून को उसका पंजीकरण भी कराया गया। वादिनी का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद पति ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। जब वह ससुराल पहुंची, तो ससुर, सास, पति व अन्य परिजन ने उसे धमकी देकर भगा दिया। बहू ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को कोर्ट ने 30 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
एससी-एसटी में आरोपी को मिली राहत
औरैया। बिधूना कोतवाली के एससी-एसटी के एक मामले में विशेष न्यायालय आरोपी सतीश शर्मा राहत देते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली। वादी मुकदमा सुधा देवी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सतीश शर्मा और रवि ने उनके घर के सामने आकर मारपीट की। आरोप है कि आरोपी ने जातिसूचक गालियां दीं और धमकी दी। विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि का एक जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)