औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने सहायल क्षेत्र के लखनो गांववें 16 वर्ष पहले हुई एक महिला से मारपीट के मामले में एक दोषी को दो वर्ष नौ माह की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
लखनो निवासी वादी धर्मवीर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी मां सूरजमुखी बहन के साथ शौच के लिए गांव के बाहर स्कूल के पीछे गई थी। वापस घर आते समय गांव के ऊदल हाथ में चाकू लेकर गाली-गलौज कर रहा था। मां सूरजमुखी ने मना किया तो उसने उन पर चाकू से वार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। ऊदल से वादी की पुरानी रंजिश चल रही थी। मामले में वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में न्यायाधीश ने आरोपी ऊदल को दोषी करार दिया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने ऊदल को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त ऊदल की जेल में बिताई गई अवधि भी उक्त सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।