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Auraiya News: गैर इरादतन हत्या में बेटे को 10 साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने पिता की गैरइरादतन हत्या के दोषी बृजेश कुमार को 10 वर्ष की सजा से सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
नौगवां गांव निवासी सूरज देवी ने 28 नवंबर 2021 को थाना बिधूना में पति महावीर की हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें लिखा कि उसके तीन बेटे बृजेश कुमार, आनंद कुमार व अजय कुमार हैं। सभी पुत्र मेरे हिस्से का बंटवारा कर अलग-अलग रह रहे हैं। इनमें से ब्रजेश कुमार शराब पीने का आदी है।
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उसके पिता महावीर सिंह शराब पीने का विरोध करते थे। इससे आक्रोशित होकर 27 नवंबर 2021 की शाम करीब पांच बजे बृजेश कुमार हाथ में टकोरा (कुल्हाड़ी) लेकर आया और पिता के सिर पर कई वार किए। इससे वह बुरी तरह घायल हो गए। बाद में महावीर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने बृजेश कुमार को गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये वादिनी सूरज देवी को दिए जाएंगे।
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