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Auraiya News: मारपीट के छह दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

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औरैया। जनपद के विशेष न्यायाधीश एससीएसटी विकास गोस्वामी ने गुरुवार को मारपीट के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 8500-8500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजक के अनुसार मामला करीब 10 वर्ष पुराना है। गांव दलालपुर निवासी छोटेलाल ने थाना एरवाकटरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव में मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद के बाद जब वह परिजनों के साथ दिलीपपुर चौकी पर सूचना देने जा रहे थे तभी गांव के ही दबंगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों और असलहों से लैस होकर उन लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट में छोटेलाल पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला जज विकास गोस्वामी ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया। कोर्ट ने गांव दलालपुर निवासी सत्येंद्र, आमोद, उपदेश, राजेश, रामवीर व बलवीर को सजा सुनाते हुए देते हुए जेल भेजा।
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