औरैया। डेढ़ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डेढ़ लाख का जुर्माना भी किया गया है। न्यायालय ने पांच माह के भीतर ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा ने बताया कि कोतवाली औरैया में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ भरतपुर स्थित एक भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री 22 अगस्त 2021 को घर पर थी।
तभी भट्ठे पर काम करने वाला रहीश (30) निवासी कस्बा खागा फतेहपुर उक्त बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया। लौटा तो बच्ची रो रही थी। रहीश के जाने बाद पता चला कि उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।