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Auraiya News: सुरक्षित गर्भपात के कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

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औरैया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस को लेकर कलक्ट्रेट में बुधवार को अंतर-विभागीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। डीएम बृजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात के प्रति जागरूक करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना रहा।
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सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत में चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 व संशोधन 2021 के तहत गर्भपात कानूनन वैध है। सामान्य स्थितियों में 20 सप्ताह तक तथा विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भ समापन की कानूनी सुविधा उपलब्ध है। मिशन निदेशक, एनएचएम के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित कार्यशाला में 22 प्रमुख विभागों व अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इसमें जिला अस्पताल के सीएमएस, डिप्टी सीएमओ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्साधिकारी, डीआईओएस, बीएसए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीपीआरओ, डीपीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी, सीएचसी, एनएचएम कंसल्टेंट्स आदि मौजूद रहे।
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