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राष्ट्रीय तंबाकू नियत्रंण के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन

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औरैया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार को सीएमओ कार्यालय सभागार में तंबाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद सलाहकार डॉ. प्रतीक गुबरैले ने तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और बचाव के बारे में जागरूक किया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने की। झांसी से आए जनपद सलाहकार डॉ. प्रतीक गुबरैले ने तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों व उससे बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कोटपा अधिनियम 2003 बनाया गया है, जिसमें धारा चार के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना अपराध है। पकड़े जाने पर दो सौ रुपये जुर्माना हो सकता है। धारा 6बी के तहत विद्यालय के सौ गज के दायरे में कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद पर अगर चित्र के साथ चेतावनी नहीं होगी तो धारा सात के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
नोडल अधिकारी डॉ. शिशिर पुरी ने जिले में इस कार्यक्रम की उपलब्धियों व वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।
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तंबाकू एवं सिगरेट से होने वाले हजारों प्रकार की घातक बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग एवं फेफड़ों आदि की बीमारी और असामयिक मृत्यु से संबंधित प्रचार-प्रसार को युक्तिसंगत तरीकों से लागू करने के लिए सरकारी कर्मियों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। कार्यशाला में सीएमएस डॉ. लाखन सिंह व डॉ. राजीव रस्तोगी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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