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वारंट तामीला में देरी पर थानाध्यक्ष व दरोगा तलब

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औैरैया। विशेष न्यायाधीश, गिरोह बंद अधिनियम एडीजे (एक) महेश चंद्र वर्मा ने एक मामले में अनुपस्थित चल रहे दो अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी किए। इन वारंटों को तामील कराने में उदासीनता बरतने वाले थानाध्यक्ष दिबियापुर व सब इंपेक्टर कुलदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों को 17 जनवरी को स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम की कोर्ट में थाना दिबियापुर क्षेत्र के चल रहे एक मामले अभियुक्त अमर चंद्र व प्रदीप अनुपस्थित चल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने दोनों के विरूद्ध सात नवंबर 2019 को गैर जमानती वारंट जारी किए थे। आठ नवंबर को थानाध्यक्ष दिबियापुर ने थाने में तैनात सबइंस्पेक्टर कुलदीप कुमार को तामील तामील कराने के निर्देश दिए थे। एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वारंट तामील नहीं कराए गए। थानाध्यक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि सबइंस्पेक्टर दूसरे जरूरी कार्यों की वजह से वारंट तामील कराने का काम नहीं कर सके हैं। इसलिए वारंट तामील कराने के लिए और समय दिया जाए। कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना मानते हुए नोटिस जारी कर 17 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश थानाध्यक्ष व सबइंस्पेक्टर को दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी उक्त वारंट उनके कर्तव्य में अंतिम प्राथमिकता में है। एक माह से अधिक समय प्रदान करने के बाद भी वारंट तामील क्यों नहीं कराए गए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि उनके विरूद्ध क्यों न आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने पुन: दोनो अभियुक्तों के वारंट जारी किए हैं। साथ ही एसपी को वारंट तामील कराए जाने के लिए एक प्रति भी जारी की है।
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