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Auraiya News: अब 12 नहीं सात मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे प्लेज पार्क

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औरैया। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्लेज पार्क बनाने के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता को प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। अब ये पार्क सात मीटर चौड़ी सडक पर भी बन सकेंगे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने जिलाध्यक्ष को पत्र भेजकर व्यापारियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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जिलाध्यक्ष रविकांत वर्मा ने बताया कि अब डीएम सर्किल रेट पर भूमि के मूल्य की 90 फीसदी धनराशि निवेशक को देने की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। अब प्लेज पार्क में 10 फीसद भूमि पर व्यापारिक या वाणिज्यिक सुविधा की अनुमति दी गई है। एमएसएमई विभाग की ओर से विकसित होने वाले और पूर्व में विकसित सभी ऐसे प्लेज पार्कों पर 20 फीसद विकास शुल्क लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष के इस पत्र के बाद जिले के व्यापारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जल्द जिला कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी।
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