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Auraiya News: आदेश के नौ माह बाद अवैध निर्माण में 44 कब्जेदारों को बेदखली का नोटिस

Tue, 06 May 2025 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। सदर तहसील के सेहुद मौजा में जमीन के गलत आवंटन के मामले में एडीएम कोर्ट ने नौ माह पूर्व आदेश दिए थे। इस जमीन पर कई अवैध कब्जे हो गए थे।
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अब इस मामले में सदर तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर 44 लोगों को हटाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। जमीन ग्राम सभा में दर्ज कराई जाएगी। सेहुद मौजा में आवास स्थल आवंटन के मामले में सदर तहसील की जांच आख्या पर एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया था। वाद की सुनवाई 31 जुलाई 2024 को पूरी हुई थी।
एडीएम कोर्ट ने जमीन के नौ गाटों में आवंटन गलत पाया था। ऐसे में एडीएम कोर्ट ने जमीन का आवंटन निरस्त कर जमीन को ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेश दिए थे। साथ ही जमीन को कब्जा मुक्त कर ग्राम सभा से सुपुर्द के आदेश थे।
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इस मामले में कब्जेदारों को हटाने के लिए बेदखली की कार्रवाई भी की जानी थी। तहसील प्रशासन ने औरैया-दिबियापुर रोड से सटी इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करने का प्रयास भी किया था। यहां की गई प्लॉटिंग पर ट्रैक्टर चलवाया गया।
वहीं, बन चुके 44 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने से छूट गए थे। अब इन अवैध निर्माण पर धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। नौ माह पहले हुए एडीएम के आदेश में सदर तहसील प्रशासन ने इस जमीन बने 44 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी की है।

ये था पूरा मामला
साल 2002 में तत्कालीन सदर एसडीएम ने सेहुद मौजा में औरैया दिबियापुर रोड किनारे 230 लोगों को आवास के लिए जमीन आवंटित की थी। मामले में गलत आवंटन को लेकर शिकायतें हुई थीं। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट पर एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया था।
सुनवाई के दौरान नौ माह पहले एडीएम कोर्ट ने आवंटन को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया था। इस सब के बीच कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध निर्माण करा लिए थे। जो अभी भी इस जमीन पर काबिज हैं।
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सेहुद में मंदिर से सटी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 44 लोगों के खिलाफ बेदखली के तहत धारा-67 के तहत वाद दर्ज कराए गए हैं। अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।-रणवीर सिंह, तहसीलदार सदर
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