औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र के गांव गाजीपुर में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी व उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गत 11 मार्च 2020 को सुबह लगभग 11 बजे मोहित व उनके पिता कमलेश सिंह को कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया था।
सैफई में इलाज के दौरान कमलेश सिंह की छह दिन बाद मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी अखिलेश व उनकी पत्नी मीरा देवी निवासी गाजीपुर ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। वचाव पक्ष ने पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में ईटों पर गिरने से चुटहिल होने की बात कही। सत्र न्यायाधीश ने अखिलेश व मीरा देवी की याचिका खारिज कर दी।
गोकशी के आरोपियों की जमानत खारिज : औरैया। सत्र न्यायालय ने अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव चपटा डेरा में गत छह मई 2020 को 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस समेत अबरार को गिरफ्तार किया था। 28 मई को अबरार ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
लोक अदालत निरस्त हुई : औरैया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि 11 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत निरस्त कर दी गई है। अगली तिथि बाद में तय की जाएगी।