औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के गांव बारीपुरा निवासी दोषी बलवीर सिंह को दोषी करार दिया। दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दोषी पर 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पांच अक्टूबर 2020 की है। कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि सुबह करीब सात बजे नाबालिग बेटी खेत में बाजरा काट रही थी। तभी गांव बारीपुरा निवासी बलवीर सिंह वहां पहुंच गया और उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर जब उसके पिता और पास के खेतों में काम कर रहे अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने पिता को पीट दिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी बलवीर सिंह को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।