औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने साढ़े पांच वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है।
इसमें थाना दिबियापुर क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी शरद कुमार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई है। उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
थाना दिबियापुर में एक पिता ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी साढ़े 15 साल की पुत्री अपने नाना के घर में रहकर पढ़ रही थी। 10 जुलाई 2020 की शाम पांच बजे अवावर सराय निवासी शरद कुमार उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर मामले की विवेचना की। गिरफ्तारी व बरामदगी के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो का यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) में चला। सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने दोषी शरद कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की जमा कराई गई धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए शरद कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।