फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Auraiya News: नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 20 Dec 2025 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
विज्ञापन
विज्ञापन
औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकउद्दीन ने थाना अछल्दा क्षेत्र में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

उन्होंने दोषी गांव रूपपुर निवासी पवन कुमार उर्फ सीपू को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अछल्दा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 26 वर्षीय महिला ने गांव रूपपुर निवासी पवन कुमार के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार उसके दो बच्चे हैं।
20 जुलाई 2022 की रात आठ बजे आरोपी महिला को नौकरी का झांसा देकर नोएडा ले गया। वहां महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह महिला वहां से बचकर एक अगस्त 2022 को गांव आ गई। पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
विज्ञापन

शुक्रवार को इस मामले में निर्णय आया। बचाव पक्ष ने पवन के अविवाहित होने का हवाला देते हुए रहम की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी माना और पवन को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने लगाए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। सजा सुनाने के बाद पवन को इटावा जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें