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Auraiya News: फर्जी तरीके से बैनामा कराने के दोषी को साढ़े छह साल की सजा

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औरैया। सीजेएम कोर्ट ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जी बैनामा कराने वाले दोषी को साढ़े छह साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 56,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बेला थाना क्षेत्र के पांच साल पुराने मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को यह निर्णय सुनाया गया।
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थाना बेला के गांव मल्हौसी निवासी अशोक कुमार सक्सेना ने पांच वर्ष पहले 26 जून 2020 को गांव के विजय कुमार वैश्य, वीरेंद्र, पुष्पेंद्र, रामप्यारी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जी बैनामा कराने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को मामले की सुनवाई की गई। एडीजीसी ने दोषी पर कार्रवाई की वकालत की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दाेष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने विजय कुमार वैश्य को सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। शेष अभियुक्तों को बंधपत्र पर छोड़ दिया है।
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