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सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकानों के लिए दिन निर्धारित

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औरैया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में दुकानें खोलने के लिए दिन निर्धारित कर दिए हैं। अलग-अलग सामानों की दुकानों को अलग-अलग दिन दिए गए हैं। दुकान खोलने की समय सीमा सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक रहेगी। वहीं दुकानदारों तथा ग्राहकों को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही पर जुर्माने का प्रावधान है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए समय की सीमा नहीं रहेगी।
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एडीएम रेखा एच चौहान ने बताया कि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को बिल्डिंग मैटीरियल, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल, इन्वर्टर, बुक स्टेशनरी, ऑटो मोबाइल शोरूम, फर्नीचर, प्लास्टिक गुड्स, साइकिल गुड्स, मिल, मशीनरी से संबंधित, बर्तन, गिफ्ट इंपोरियम, फोटो स्टूडियो, फोटो स्टेट, गैस-चूल्हा से संबंधित दुकानें खुलेगी। वहीं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कपड़ा, टेलर, चश्मे की दुकान, श्रृंगार, कॉस्मैटिक, जूता, चप्पल, पान मसाला एवं पान सामग्री, ऑटो पार्टस, ड्राई क्लीनर, फ्लैक्स एवं प्रिटिंग प्रेस की दुकान खुलेंगी।
जबकि मेडीकल स्टोर, बेकरी, मिठाई की दुकान, वाहनों के सर्विस सेंटर की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। मेडीकल स्टोर की दुकानों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बताया कि मास्क न पहनने पर 100 से 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठक सकेगा। दो सवारी होने पर 20 से एक हजार रुपये तक जुर्माना होगा, लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। बताया कि जिले में स्कूल, कालेज, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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