फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Auraiya News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
औरैया। सहायल थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

पीड़ित पिता ने सहायल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि दो जुलाई 2016 को सुबह लगभग पांच बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के पंकज ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और खेत में खींच ले गया। आरोप है कि उसके साथ बुरा काम किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। बृहस्पतिवार को इसका फैसला सुनाया गया।
अभियोजन की ओर से किशोरी के साथ घृणित अपराध किए जाने के दोषी को कठोर दंड दिए जाने की पैरवी की गई। वहीं, बचाव पक्ष ने उसे निर्दाेष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी पंकज को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें